नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 19 मई की शाम को 2000 रुपये नोट को लेकर बड़ी घोषणा की थी। घोषणा के बाद लोगों के बीच फिर से परेशानी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस बार नोट को बदलवाने के लिए 30 सितंबर तक की समय सीमा दी गई है। अभी तक के दिशा-निर्देशों के मुताबिक 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट वैध रहने वाले हैं। अगर आप अपने बैंक में जाकर 2000 रुपये का नोट डिपॉजिट करते हैं, तब उस पर किसी भी तरह की कोई रोक-टोक नहीं है, लेकिन आपके अकाउंट की केवाईसी होना जरूरी है।
आप किसी बैंक के ग्राहक नहीं है, तब भी आप नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं। आप केवल एक साथ 20 हजार यानी 2000 रुपये के 10 नोट ही बदलवा सकते हैं।आप बैंक जाकर नोट बदलवा सकते हैं। साथ ही आरबीआई के 16 रीजनल ऑफिस में भी जाकर नोट को बदलवा सकते हैं। आरबीआई ने कहा कि रिमोट एरिया, यानी वहां इलाके जहां बैंक नहीं है या फिर काफी दूरी पर बैंक है, उन जगहों पर लोग रिमोट वैन के जरिये भी नोट बदलवा सकते हैं। इस तरह के लोगों को बैंक जाने की जरूरत नहीं है।इतना ही नहीं आप घर बैठे भी नोट बदल सकते हैं। अगर आप बैंक जाकर नोट बदलवाने में सक्षम नहीं है, तब आप घर पर बैठ कर नोट बदलवा सकते हैं।
आरबीआई ने कहा है कि बैंकमित्र आपके घर आकर नोट बदल देगा। इस सुविधा से आप रोज केवल 4000 यानी 2000 रुपये के दो नोट ही बदलवा सकते हैं। अगर बैंक को किसी भी तरह से 2000 रुपये का फेक नोट मिलता है, तब बैंक उस नोट को जब्त कर लेगा। ग्राहक को उस नोट की कोई भी वैल्यू नहीं दी जाएगी। अगर 4 से ज्यादा फर्जी नोट मिलते हैं, तब बैंक अधिकारी वहां नोट पुलिस को दे दिया जाएगा। पुलिस उस नोट की जांच करेगी। बैंक नोट सॉर्टिंग मशीनों के जरिये नोटों की जांच करेगा।