नई दिल्ली । दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर (सोमवार) को फैसला सुनाएगा। 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था। शराब घोटाले मामले में सिसोदिया की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में कहा था कि सीधे तौर पर सिसोदिया से जुड़ा कोई सबूत है ही नहीं। सभी साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं।
इसके साथ ही सिंघवी ने अदालत में कहा था कि सिसोदिया को सलाखों के पीछे रखने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा था कि उनके भागने का भी कोई खतरा नहीं है। इस मामले में ईडी का आरोप है कि नई शराब नीति ही धोखा देने के लिए बनाई गई थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने नई नीति समितियों द्वारा विचार-विमर्श के बाद पारदर्शी तरीके से बनाई गई थी और तत्कालीन एलजी ने इसकी मंजूरी दी थी।