नई दिल्ली । शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे किसानों की शिकायतों के निपटारे और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए जल्द ही एक कमेटी का गठन करेगा। कमेटी में कई सदस्य और इसके लिए 2 सितंबर की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से कहा है कि वह किसानों के मुद्दों की जानकारी केमटी को दें।इसके पहले पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि 12 अगस्त के आदेश का पालन कर किसानों के साथ बैठक की, ताकि बंद किए गए हाइवे को आंशिक तौर पर खोला जा सके और किसान इसके लिए सहमत हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह किसानों से मीटिंग जारी रखें और उन्हें हाइवे से ट्रैक्टर और ट्रालियां हटाने के लिए राजी करें।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा था कि वह शंभू बॉर्डर पर डटे प्रदर्शनकारी किसानों को सड़क से ट्रैक्टर हटाने के लिए राजी करे। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के पुलिस प्रमुख से कहा था कि वे जिला एसपी के साथ हफ्ते भर के भीतर बैठक करें, ताकि शंभू बॉर्डर के पास हाइवे को आंशिक तौर पर खोला जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने स्पष्ट किया है कि समिति को संदर्भ का एक व्यापक अधिकार होगा, ताकि समय-समय पर कानून-व्यवस्था की समस्याएँ पैदा करने वाले मुद्दों को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। इसलिए इस संबंध में तीन दिनों के भीतर आवश्यक कार्य किया जाएगा।