पटना। आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी की याचिका पर संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। याचिका में पटना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बिहार में जातीय जनगणना के बाद आरक्षण के दायरे को नीतीश-तेजस्वी की सरकार ने बढ़ा कर 65 फीसदी किया था। इस पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके बाद आरजेडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। इस याचिका को अन्य समान याचिकाओं के साथ टैग किया है।
वहीं राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि राजद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। राजद दलित, पिछड़ों, शोषितों और आदिवासियों की हक की लड़ाई न्यायालय तक लड़ती है। यह बात सभी को पता है। राजद कभी हक नहीं मारने देगी। आरएसएस की गोद में बैठकर 43 सीट वाले सीएम नीतीश बीजेपी की पीठ सहला रहे हैं। उन्हें लाड-प्यार कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण के मसले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। तेजस्वी आरक्षण बचाने और जातीय सर्वे कराने का नाम है। तेजस्वी का मतलब रोजगार और उन्नति होता है। वहीं राजद के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।