HomeNational Newsसुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 पाबंदियों को बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 पाबंदियों को बढ़ाया

नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 पाबंदियों को पांच दिसंबर तक बढ़ा दिया है। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि 5 दिसंबर तक एक्यूआई लेवल में गिरावट देखने के बाद ही ग्रैप-4 उपायों में ढील दी जाएगी। साथ ही कोर्ट ने एनसीआर राज्यों दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और यूपी के मुख्य सचिवों को 5 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से उपस्थित रहने का निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने कहा कि सचिवों को बताना पड़ेगा कि ग्रैप-4 उपाय लागू होने के बाद कितने कंस्ट्रक्शन मजदूरों को भुगतान दिया गया। दरअसल ग्रैप-4 के तहत कंस्ट्रक्शन और डेवलेपमेंट गतिविधियों पर रोक रहती है। ऐसे में कोर्ट ने आदेश दिया था कि काम बंद होने पर मजदूरों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्हें आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। दिल्ली सरकार ने बताया कि उन्होंने 90 हजार कंस्ट्रक्शन मजदूरों को तत्काल 5 हजार रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। कुल 13 लाख मजदूर हैं, फिलहाल समस्या वैरिफिकेशन की है।

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