चंडीगढ़ : सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डा. बलजीत कौर ने कहा कि बाल गृह से रिलीव हुए बच्चे जिनकी शिक्षा और प्रशिक्षण बाल गृह में अधूरा रह जाता है, उन्हें 18 से 21 वर्ष की आयु तक स्टेट आफ्टर केयर होम्स में रखा जाता है ताकि उन्हें शिक्षित और कौशल बनाकर आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से लड़कियों के लिए अमृतसर और लडक़ों के लिए लुधियाना में दो स्टेट आफ्टर केयर होम चलाए जा रहे है। इन संस्थानों में 18 से 21 वर्ष की आयु के बच्चों की देखभाल, भोजन, कपडे, शिक्षा, मैडीकल सहायता, मुफ्त आवास और रहने की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ जरूरतमंद बच्चे ले सकते है और इसके लिए किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने बताया कि योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला प्रोग्राम अधिकारी और जिला बाल संरक्षण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है या हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फोन किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर संबंधित डिप्टी कमिश्नर एवं हैडक्वाटर के हेल्प लाइन 0172-2608746 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की यह पहल राज्य में बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने और उन्हें बढिया भविष्य के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।