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 सत्येंद्र जैन ने हाई कोर्ट से मांगी जमानत 9 को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली ।  दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें डिफॉल्ट जमानत देने का अनुरोध किया। जैन ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ ईडी की जांच अधूरी है। सत्येंद्र जैन के वकील ने जस्टिस मनोज कुमार ओहरी के सामने दलील देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अधूरी सामग्री के आधार पर चार्जशीट पर संज्ञान लिया और ऐसा संज्ञान कानून के तहत मान्य नहीं है। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के लिए मामले को 9 अक्टूबर के लिए लगा किया।

कोर्ट ने जैन के वकील को मामले में संक्षिप्त लिखित दलीलें दाखिल करने की भी इजाजत दी। कुछ देर चली सुनवाई के दौरान, ईडी के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट की एक को-ऑर्डिनेट बेंच ने हाल ही में अधूरी जांच के आधार पर मामले में सह-अभियुक्त अंकुश जैन और वैभव जैन की डिफॉल्ट जमानत की मांग को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि को-ऑर्डिनेट बेंच ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने सही फैसला लिया कि अंकुश जैन और वैभव जैन के खिलाफ दायर चार्जशीट अपराध के लिए सभी जरूरी सामग्री शामिल करने के मकसद से पूरी थी।

हालांकि, आप नेता के वकील ने कहा कि अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी हो सकती है, लेकिन सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच पूरी नहीं हुई है। निचली अदालत ने अधूरी सामग्री के आधार पर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था, इसलिए कानून की नजर में यह कोई संज्ञान नहीं है। हाई कोर्ट को यह भी बताया गया कि जैन की नियमित जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट में लंबित है। जैन पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। उन्होंने निचली अदालत के 15 मई के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत उन्हें मामले में डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने 28 मई को नोटिस जारी किया था और याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था।

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