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 मानहानि मामले में संजय राउत को पहले मिली जेल फिर मिली बेल

मुंबई। मानहानि मामले में शिवसेना (ठाकरे) सांसद संजय राउत को कोर्ट जमानत मिल गई है. मुंबई की मझगांव मेट्रोपोलिटिन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने राउत को जमानत दी है। आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने संजय राउत पर मानहानि का मुकदमा किया था। इस मामले में मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा तथा 25 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई थी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (शिवड़ीअदालत) ने राज्यसभा सदस्य राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) के तहत दोषी ठहराया और 15 दिन के साधारण कारावास की सजा एवं उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

दरअसल मेधा सोमैया ने वकील विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार और पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राउत ने उन पर मीरा-भायंदर महानगरपालिका क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। शिकायत में कहा गया था कि, आरोपी द्वारा मीडिया को दिए गए बयान अपने आप में मानहानिकारक हैं। ये बयान आम जनता की नजर में मेरे चरित्र को खराब करने के लिए दिए गए हैं।

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