HomePunjabपंजाब पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया

पंजाब पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया

चंडीगढ़/अमृतसर : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही मुहिम के तहत काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) अमृतसर की टीम ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग के एक सदस्य को छह .32 बोर पिस्तौलों और 10 कारतूसों के साथ गिरफ्तार कर अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने शनिवार को दी।गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान तरनतारन के गांव वड़िंग सूबा सिंह के निवासी गुरबाज सिंह के रूप में हुई है। उल्लेखनीय है कि आरोपी हत्या के प्रयास, लूटपाट, एनडीपीएस एक्ट और शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित लगभग आठ आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है।

ऑपरेशन संबंधी जानकारी साझा करते हुए डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि सीआई अमृतसर की टीम को विश्वसनीय सूत्रों से पुख्ता सूचना मिली थी कि आरोपी गुरबाज सिंह और उसका साथी जग्गू भगवानपुरिया गैंग के सक्रिय सदस्य हैं और उनके पास अवैध हथियार हैं, जिनका उपयोग वे सीमावर्ती राज्य में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करने वाले हैं।मिली जानकारी से यह भी पता चला कि गुरबाज सिंह ने अमृतसर-तरनतारन बाइपास हाईवे पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमृतसर के इलाके में चर्च के पास किसी को हथियार सौंपने थे। उन्होंने कहा कि इस पर पुलिस टीमों ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उक्त इलाके में छापेमारी की और आरोपी के कब्जे से हथियार व गोलियां बरामद कर उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया।

डीजीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बरामद किए गए हथियार मध्य प्रदेश से तस्करी कर पंजाब लाए गए थे, ताकि इन्हें आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा सके।उन्होंने कहा कि पुलिस टीमों ने इस मॉड्यूल के प्रमुख सदस्य की भी पहचान कर ली है, जो गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के सीधे संपर्क में है, और उसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि इस सप्लाई चेन और अवैध हथियारों के व्यापार में शामिल अन्य व्यक्तियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। इस संबंध में पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर में एफआईआर नंबर 10 दिनांक 28-02-25 के तहत आर्म्स एक्ट की धारा 25 और बीएनएस की धारा 61(2) और 111 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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