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लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी विश्राम गृहों का पार्टियां व उम्मीदवार नहीं कर सकेंगे उपयोग- मुख्य निर्वाचन अधिकारी

चंडीगढ़ – हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी  अनुराग अग्रवाल ने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासीय परिसरों का उपयोग करने का सत्ताधारी पार्टी या उसके उम्मीदवारों का एकाधिकार नहीं होगा। ऐसे परिसरों का उपयोग पार्टियों व उम्मीदवारों द्वारा निष्पक्ष ढंग से किया जा सकेगा।

 अग्रवाल ने बताया क ऐसे सरकारी परिसरों का उपयोग लोकसभा 2024 के आम चुनाव के लिए चुनाव प्रचार कार्यालय या चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की बैठक के लिए नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि सर्किट हाउस, डाक बंगला केवल अस्थायी ठहराव के लिए ही उपयोग में लाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार राजनैतिक पार्टियों के उम्मीदवारों द्वारा इन परिसरों के अंदर किसी भी प्रकार की औपचारिक व अनौपचारिक बैठक नहीं की जा सकेगी, अगर ऐसा होता है तो यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति को परिसर में कमरा आवंटित किया गया है, उसे दो से ज्यादा वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि व्यक्ति द्वारा अधिक वाहनों का उपयोग किया जाता है तो विश्राम गृह के अंदर वाहन को जब्त करने की अनुमति होगी। एक व्यक्ति को 48 घंटे से ज्यादा कमरा इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी, बहरहाल किसी भी क्षेत्र में मतदान की तिथि के निकट 48 घंटे तक ऐसे परिसरों को फ़्रीज़ किया जाएगा।

चुनाव आयोग के अनुसार दिल्ली में चुनाव से संबंधित गतिविधियों के लिए कुछ राजनैतिक पार्टियों द्वारा विभिन्न प्रकार के सरकारी विश्राम गृहों, भवनों या सदनों के उपयोग करने की बात आयोग के संज्ञान में आई है। उन्होंने बताया कि सभी प्रकार के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने निर्णय लिया है कि ऐसे परिसरों को किसी भी राजनैतिक गतिविधियों के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के आवासीय आयुक्त तथा लाइजनिंग अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की आचार संहिता की उल्लंघन न हो।

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