नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने जुलाई के दूसरे हफ्ते तक सुनवाई को टाल दिया है। कोर्ट का कहना है कि इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट सुनवाई करने वाला है, ऐसे में उनके कदम का इंतजार करें। इससे पहले भी एनसीपी नेता को जमानत पर राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल के आधार पर जमानत याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बॉम्बे हाईकोर्ट मामले में सुनवाई करेगा। अगर हाईकोर्ट मामले में सुनवाई नहीं करता तो याचिकाकर्ता फिर से आ सकता है। फिलहाल हाईकोर्ट को ही जमानत पर फैसला लेने दें। मलिक की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ट्रायल कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए छह महीने का समय लिया है। अब हाईकोर्ट ने मामले को 2 मई के लिए पोस्ट कर दिया है।
मलिक पिछले डेढ़ साल से जेल में हैं और उनकी एक किडनी फेल हो चुकी है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की है। कुर्ला में जमीन खरीद फरोख्त के एक मामले में पैसे के लेन देन के आरोपों पर ईडी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसी मामले में नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है, और जेल में बंद हैं।