नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 4 अक्टूबर तक स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि सुनवाई की तारीख शुक्रवार या किसी अन्य दिन तय की जाएगी। सिसौदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अनुरोध किया, यदि मामले को 4 अक्टूबर को किया जाय, तब सुनवाई के लिए काफी समय मिल जाएगा। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से शीर्ष अदालत में पेश हुए।
केजरीवाल सरकार में पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने मानवीय आधार पर अपनी बीमार पत्नी सीमा से मिलने के लिए अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई है और उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर कोई भी निर्देश पारित करने से मना कर दिया था और अंतरिम राहत और नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए मामले को 4 सितंबर को फिर से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जुलाई में एक नोटिस जारी किया था और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के उन आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जांच एजेंसियों से जवाब मांगा था, जिसमें उन्हें सीबीआई और ईडी मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।