पटना । पटना हाईकोर्ट ने जातिगत जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट का फैसला बिहार की नीतिश सरकार को बड़ा झटका मना जा रहा है। दरअसल बिहार में जातियों की गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण मामले पर पटना उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश वी चन्द्रन की खंडपीठ ने अपना अंतरिम फैसला सुनाकर तत्काल प्रभाव से जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी है।
पटना हाईकोर्ट ने जातिगत मामले पर सुनवाई कर डाटा को संरक्षित करने का निर्देश दिया है। मामले पर अब अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। इसके बाद अब अंतिम चरण में चल रहे जातिगत जनगणना पर रोक जाने से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। बता दें, बिहार में फिलहाल दूसरे चरण के लिए जनगणना का काम चल रहा था।
बता दें, इसके पहले पटना हाईकोर्ट में जातीय जनगणना को लेकर सुनवाई कल ही पूरी कर ली गई थी।
इस दौरान पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि आर्थिक सर्वेक्षण कराना क्या कानूनी बाध्यता है? जातीय गणना कराना सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं? इस गणना का उद्देश्य क्या है? क्या इस लेकर कोई कानून भी बनाया गया है? जातीय गणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि तीन दिन में सुनवाई कर पटना हाई कोर्ट मामले में अंतरिम आदेश दे।