चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जहाँ अन्य वर्गों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रयासशील है। इस दिशा में कार्य करते हुए हुआ सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि राज कुमार उर्फ राजू पुत्र जय प्रकाश निवासी रेलवे बस्ती गुरू हर सहाए फिऱोज़पुर द्वारा बनवाया गया अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट राज्य स्तर पर गठित स्करूटनी कमेटी द्वारा नकली घोषित करके इसको रद्द करने के आदेश दिए हैं।
इस सम्बन्धी अधिक जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि चरनदास पुत्र बख्शी राम, निवासी गाँव जीवां, तहसील गुरू हर सहाए जि़ला फिऱोज़पुर ने अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन को शिकायत दी थी कि राज कुमार उर्फ राजू पुत्र जय प्रकाश निवासी रेलवे बस्ती गुरू हर सहाए फिऱोज़पुर द्वारा अनुसूचित जाति का नकली सर्टिफिकेट बनवाया गया है, जिस आधार पर उसके द्वारा अनुसूचित जाति को मिलने वाले लाभ लिए जा रहे हैं।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि राज्य स्तरीय स्करुटनी कमेटी ने इस मामले की गहराई से जांच करने के उपरांत पाया कि राजू बिहार में जन्मा एवं पला था और जनरल कैटागरी (शर्मा) से सम्बन्ध रखता था, परंतु इसके द्वारा अपना अनुसूचित जाति का नकली सर्टिफिकेट बनवाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय स्करुटनी कमेटी ने राज कुमार उर्फ राजू का अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट नकली होने की पुष्टि की है और रद्द करने का फ़ैसला किया है। मंत्री ने बताया कि सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग द्वारा डिप्टी कमिश्नर, फिऱोज़पुर ने लिखा है कि सम्बन्धित का अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट नं. 3422/एस सी तारीख़ 17.12.2012 जोकि तहसीलदार राजपुरा द्वारा जारी हुआ है को रद्द/जब्त किया जाए, और की गई कार्यवाही संबंधी अवगत करवाया जाए।