नई दिल्ली । न से आधार कार्ड को लिंक करने की 30 जून को अंतिम तारीख थी। कई लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि इनकम टैक्स विभाग इसकी तारीख को आगे बढ़ाएगा। फिलहाल डेडलाइन को लेकर इनकम टैक्स की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है लेकिन आयकर विभाग ने एक ट्वीट में पैन धारकों द्वारा आधार लिंकिंग के लिए शुल्क के भुगतान के बाद चालान डाउनलोड करने में कठिनाई की रिपोर्ट की गई घटनाओं पर सफाई दी। आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में कहा कि ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां देखा गया है कि पैन होल्डर्स को पैन-आधार लिंकिंग के लिए फीस की पेमेंट करने के बाद चालान डाउनलोड करने में दिक्कतें आ रही हैं।
ऐसे मामलों के लिए ये जानकारी दी जा रही है कि इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद ई-पे टैक्स टैब में चालान पेमेंट का स्टेटस चेक किया जा सकता है। अगर पेमेंट सफल रहा है तो पैन होल्डर पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे मामलों में जिनमें पैन कार्ड होल्डर ने पेमेंट कर दिया है और सहमति दे दी है, लेकिन 30 जून तक उनकी लिंकिंग नहीं हुई है, उनके मामलों पर डिपार्टमेंट की ओर से विचार किया जाएगा और उन्हें राहत दी जाएगी। इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि पैन से आधार को जोड़ने के लिए चालान रसीद को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है।
पैन होल्डर जैसे ही सक्सेसफुली पेमेंट पूरा करता है, चालान की कॉपी के साथ एक ईमेल उन्हें भेजा जा रहा है। अलग से इसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। 30 जून को इसे लिंक कराने की अंतिम तारीख थी। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति इस तारीख तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करवा पाया है और वह इसे बाद की तारीख में लिंक करना चाहता है, तो आयकर डिपार्टमेंट को जुर्माना भुगतान के बाद, दोनों को लिंक किया जा सकता है।