चंडीगढ़ – हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मीडिया कर्मियों के हित में एक और अहम निर्णय लिया गया। इस संबंध में हरियाणा के 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों के लिए पेंशन योजना में संशोधन से संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय के बाद राज्य सरकार द्वारा पहले से चलायी जा रही पत्रकार पेंशन योजना के तहत मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों की पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी।
हरियाणा राज्य में वेतन/पारिश्रमिक के आधार पर पत्रकारिता के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्षों का अनुभव रखने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के मीडियाकर्मी इस योजना के तहत मासिक पेंशन के हकदार हैं। मीडियाकर्मी को कम से कम पांच वर्षों के लिए सूचना, जनसंपर्क भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग, हरियाणा से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। किसी अन्य राज्य सरकार या समाचार संगठन से किसी भी प्रकार की पेंशन या मानदेय प्राप्त करने वाला मीडियाकर्मी भी पात्र होगा। हालाँकि, यदि कोई पात्र मीडियाकर्मी हरियाणा राज्य/केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से 15,000/- रुपये प्रति माह से कम राशि की पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना के तहत पेंशन की पात्रता उक्त संस्थानों से मिलने वाली पेंशन से कम हो जाएगी। योजना के तहत पेंशन प्राप्तकर्ता वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त करने के लिए अयोग्य होगा।
पेंशन चाहने वाला आवेदक अगर हरियाणा का निवासी है तो उसको आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र की फोटो प्रतियां जमा करनी होंगी और अगर पात्र आवेदक हरियाणा का निवासी नहीं है तो उसको परिवार पहचान पत्र (अस्थायी) के साथ आधार कार्ड की प्रति जमा करनी होगी। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले मीडिया कर्मियों के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य होगा। लाभार्थी मीडियाकर्मी के निधन के मामले में, मासिक पेंशन राशि का आधा हिस्सा उसके जीवनसाथी को दिया जाता रहेगा, अगर उसे किसी अन्य संगठन या केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कोई वेतन /अनुबंध शुल्क/पेंशन/पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है। परिवार का केवल एक सदस्य मासिक पेंशन के अनुदान के लिए पात्र होगा।