HomeNational News पुत्र की हत्या करने वाले पिता को हुई 10 साल की सजा

 पुत्र की हत्या करने वाले पिता को हुई 10 साल की सजा

शिवपुरी : अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश पिछोर हरिओम अतलसिया ने बेटे की डंडे से पीट-पीटकर हत्या करने के जुर्म में शराबी पिता देवचंद्र (46) पुत्र ग्यासिया आदिवासी निवासी ग्राम बाघौली मोटा गढ़ा थाना खनियाधाना को भादंसं की धारा 302 के अपराध अंतर्गत 304 भाग-एक में दोषी पाने पर 10 साल का सश्रम कारावास एवं 100 रु. के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी एजीपी अमित वर्मा ने की।

अभियोजन के अनुसार 10 अप्रैल 2022 की शाम 6 बजे बेटे छोटू आदिवासी ने शराब पीकर आने पर अपने पिता देवचंद्र को टोक दिया था। इसी बात से नाराज पिता ने लाठी-डंडे से छोटू को बुरी तरह पीटा। छोटे ने बादल सिंह यादव के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इलाज के दौरान छोटू की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या की धारा का इजाफा किया। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने साक्ष्य व गवाहों के आधार पर सजा सुनाई है। चूंकि पिता का आशय बेटे की हत्या का नहीं था। इसलिए भादंसं की धारा 302 के अपराध अंतर्गत 304 भाग-1 में दस साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं धारा 294, 506 भाग-दो में दोषमुक्त किया है।

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