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EPFO का नया सर्कुलर जारी, हायर पेंशन के लिए करना होगा ये काम

नई दिल्ली । कर्मचारी भविष्य निधि संघठन (ईपीएफओ) ने हायर पेंशन के लिए कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा जमा की गई जानकारी और सैलरी इन्फॉर्मेशन की जांच को लेकर ताजा सर्कुलर जारी किया है। ईपीएफओ ने इस संबंध में 23 अप्रैल को नया सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि हायर पेंशन के लिए एप्लिकेशन और जॉइंट ऑप्शंस की फिल्ड ऑफिस द्वारा जांच की जाएगी।

इस मामले में कर्मचारियों की तरफ से सैलरी को लेकर दी गई जानकारी की उपलब्ध आंकड़ों से फिल्ड ऑफिस में जांच होगी। ईपीएफओ सर्कुलर में कहा गया कि जिन कर्मचारियों ने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन वेतन सीमा से अधिक वेतन में योगदान दिया था और जिन कर्मचारियों ने ईपीएस-95 के सदस्य होने के दौरान संशोधित योजना के साथ कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत ऑप्शन चुना था, वह हायर पेंशन कवरेज के लिए पात्र हैं।

वहीं, एलिजिबल सब्सक्राइबर को बढ़े हुए लाभ के लिए अपने कर्मचारी के साथ संयुक्त रूप से आयुक्त द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों जैसे संयुक्त घोषणा आदि में आवेदन करना होगा। सर्कुलर के अनुसार, यदि जमा किया गया एप्लिकेशन/जॉइंट ऑप्शन एम्प्लॉयर द्वारा मंजूर नहीं किया गया है, तब किसी भी तरह से रिजेक्ट करने से पहले एम्प्लॉयर को कोई अतिरिक्त प्रमाण या साक्ष्य प्रदान करने या किसी भी गलती/त्रुटियों (कर्मचारियों/पेंशनरों द्वारा की गई गलतियों सहित) को ठीक करने का अवसर दिया जाएगा। यह मौका हालांकि, एक महीने की अवधि के लिए और कर्मचारियों/ पेंशनभोगियों को सूचना के तहत होगा।

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