नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोस्टल बैलट से मत देने के नियमों में बदलाव किया है। अब 85 साल से ऊपर की उम्र के बुजुर्ग ही डाक मतपत्र से अपना मत दे पाएंगे। पहले इसकी उम्र 80 वर्ष थी। इसे बढ़ाकर अब 85 वर्ष कर दिया गया है।
कानून मंत्रालय द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता ही अब पोस्टल वॉलेट से वोट डाल पाएंगे। सरकार ने चुनाव कानून के नियम 1961 में संशोधन किया है। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है।