HomeNational Newsबुजुर्ग माफ करने की प्रवृत्ति छोडें, तभी उनके अधिकार सुरक्षित होंगे: हाईकोर्ट

बुजुर्ग माफ करने की प्रवृत्ति छोडें, तभी उनके अधिकार सुरक्षित होंगे: हाईकोर्ट

अहमदाबाद । गुजरात हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा से जुड़े हुए एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है, जब तक बुजुर्ग अपने बेटे और बहू की गलतियों को नजर अंदाज करते रहेंगे। वह इसी तरीके से प्रताड़ित होते रहेंगे।

हाई कोर्ट ने सलाह दी,बुजुर्गों को यदि आरोपों से बचना है। अपने हितों को सुरक्षित करना है,तो माफ करने के स्थान पर अपने अधिकारों के लिए लड़े। हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा के मामले में यह टिप्पणी की है।

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