नई दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर समन भेजा है। यह 9वीं बार है जब केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है। पिछले समन पर पेश नहीं होने के मामले में उन्हें दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय एजेंसी ने पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था लेकिन वह पेश नहीं हुए। इसके बाद एजेंसी ने उन्हें 21 नवंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को समन भेजा था।
सीएम केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए और केंद्र सरकार पर एजेंसी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री का दावा है कि केंद्रीय एजेंसी ईडी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले की जांच में शामिल होने के लिए भेजे गए समन के उल्लंघन पर ईडी कोर्ट पहुंच गई थी। उनके खिलाफ दो शिकायतें की गई थी और इसके बाद वह शनिवार को कोर्ट में पेश हुए। इससे पहले की सुनवाई में सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंच के सामने पेश हुए थे।
हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने माना कि उनके खिलाफ जो भी केस हैं वे जमानती हैं और उन्हें कुल 50 हजार रुपये के दो बॉन्ड्स पर जमानत दे दी। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अब तक छह चार्जशीट दायर किए गए हैं। अपने छठे आरोपपत्र में केंद्रीय एजेंसी ने आप के राज्यसभा सांसद रहे संजय सिंह और उनके सहयोगी सर्वेश मिश्रा को नामित किया था। एजेंसी का दावा था कि गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इसी नीति के तहत उगाही किए गए 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया था।