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मुख्यमंत्री ने की ग्रुप ए और बी पदों पर अनुसूचित जाति श्रेणी को 20 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए ग्रुप ए और बी पदों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण नीति लागू करेगी। इस निर्णय का उद्देश्य उच्च-स्तरीय सरकारी पदों पर सभी आरक्षित श्रेणियों के लिए पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाना है।

उन्होंने कहा कि पहले आरक्षण ग्रुप सी और डी तक सीमित था, ग्रुप ए और बी पदों को बिना किसी आरक्षण प्रावधान के छोड़ दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस आरक्षण व्यवस्था के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार रोस्टर प्रणाली बनाने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, जो निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि नई आरक्षण प्रणाली पदोन्नति के सभी चरणों में आरक्षण का विस्तार करेगी, जिससे सभी स्तरों पर सरकारी नौकरियों में आरक्षित समुदायों के लिए निरंतर समर्थन और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। ग्रुप ए और बी पदों में आरक्षण लागू करने का राज्य सरकार का निर्णय अधिक न्यायसंगत और विविध प्रशासनिक ढांचे को बढ़ावा देने के प्रति उसके समर्पण को दर्शाता है। यह कदम सरकारी कार्यबल के भीतर विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

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