HomeNational Newsचंद्रबाबू नायडू को 52 दिन बाद मिली जमानत

चंद्रबाबू नायडू को 52 दिन बाद मिली जमानत

अमरावती। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम (एपीएसएसडीसी) घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को बिगड़ते स्वास्थ्य के आधार पर चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी। आदेश सुनाकर न्यायमूर्ति टी. मल्लिकार्जुन राव ने मोतियाबिंद सर्जरी सहित उनके इलाज के लिए 28 नवंबर तक अंतरिम जमानत दे दी। अंतरिम जमानत कुछ शर्तों के तहत दी गई है। नायडू को 1 लाख रुपये की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने उनसे मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करने और 29 नवंबर को आत्मसमर्पण करने को कहा।

यह आदेश 52 दिनों से जेल में बंद 73 वर्षीय नेता के लिए बहुत बड़ी राहत है। उच्च न्यायालय तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख की नियमित जमानत याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई करेगी। अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने 9 सितंबर को कौशल विकास घोटाले में नायडू को गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर उनके मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ था। वह फिलहाल राजमुंड्री सेंट्रल जेल में बंद हैं। विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट ने 9 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। टीडीपी सुप्रीमो ने आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, याचिकाकर्ता एरीथेमेटस पैपुलर रैश से पीड़ित है। उनकी चिकित्सकीय जांच करने के बाद डॉक्टरों की टीम की ओर से गत 14 अक्टूबर को प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता 15 वर्षों से मधुमेह मेलिटस से पीड़ित हैं, जिसका लगातार इलाज चल रहा है। यह भी पता चलता है कि वह हाइपरट्रॉफिक ऑब्सट्रक्टिव काडिर्योमायोपैथी मामले में उनका हृदय संबंधी इलाज किया गया था। इसके अलावा उनकी बायीं आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने दाहिनी आंख का भी ऑपरेशन करने की सलाह दी है।

न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता की चिकित्सकीय रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य स्थितियों की दर्दनाक और तनावपूर्ण प्रकृति को ध्यान में रखकर न्यायालय उन्हें आवश्यक चिकित्सा परीक्षण और उपचार के लिए अंतरिम जमानत देने के पक्ष में है। न्यायालय ने कहा कि चिकित्सकीय रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि याचिकाकर्ता को अपनी दाहिनी आंख पर मोतियाबिंद सर्जरी की आवश्यकता है। इसलिए, उसे उसी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति देना एक उचित प्रस्ताव है जहां उसकी बायीं आंख की सर्जरी हुई थी। न्यायालय ने नायडू को जमानत मंजूर करते हुए 1,00,000 रुपए का जमानत बांड भरने, अस्पताल में चिकित्सा उपचार का विवरण राजमुंदरी केंद्रीय जेल के अधीक्षक को एक सीलबंद कवर में और 28 नवंबर को शाम 5 बजे तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

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