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दिल्ली कोचिंग हादसे की जांच अब CBI करेगी, याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश जारी

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राउ आईएएस कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी है। साथ ही सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी को जांच की निगरानी करने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि लोगों को जांच पर शक न हो, साथ ही हादसे की गंभीरता, सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने की संभावना के चलते यह फैसला लिया गया है।कुटुंब ट्रस्ट की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव की बेंच इस मामले की सुनवाई की। दिल्ली के राउ आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में पानी भरने से 27 जुलाई को तीन स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी।

इसके पहले कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप सडक़ से गुजर रहे व्यक्ति को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए। पुलिस का सम्मान तब होता है, जब आप अपराधी को गिरफ्तार करते हैं और निर्दोष को छोड़ देते हैं। अगर आप निर्दोष को गिरफ्तार करते हैं और दोषी को छोड़ देते हैं तो यह दुख की बात है। अच्छा हुआ, आपने पानी का चालान नहीं काटा। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने माफी मांगी। पुलिस ने घटना वाले दिन कोचिंग के बाहर एसयूवी लेकर निकलने वाले मनुज कथूरिया को अरेस्ट किया था। आरोप था कि गाड़ी निकलने से पानी का प्रेशर बढ़ा और कोचिंग के अंदर पानी घुसा। हालांकि, कार चला रहे मनुज को एक अगस्त को जमानत मिल गई थी।

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