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 उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों को फीस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

नई दिल्ली । उत्तरप्रदेश के प्राइवेट स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई है, जिसमें हाईकोर्ट ने कोरोना काल में छात्रों से ली गई पूरी फीस का 15% हिस्सा वापस करने / या भविष्य में एडजस्ट करने का निर्देश दिया था। लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना उनका पक्ष सुने ये आदेश पास किया था।

प्रशासन द्वारा लगाए गए एक लाख रुपये के जुर्माने के खिलाफ नोएडा के स्कूल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। 2020-21 कोरोना काल के दौरान चार्ज किए गए सभी माता-पिता को फीस का 15% वापस करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर जुर्माना लगा है। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश का पालन न करने पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लगभग 100 निजी स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

उन्होंने कहा कि अदालत ने स्कूलों को निर्देश दिया था कि 2020-21 के कोरोनावायरस काल के दौरान वसूले गए सभी छात्रों को 15 प्रतिशत फीस वापस करें। जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मवीर सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार 30 दिनों के भीतर छात्रों को वापस नहीं करने पर स्कूलों के खिलाफ जुर्माना बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया जाएगा।

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