नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत पर रोक की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद झारखंड सीएम को बड़ी राहत दी है। ईडी ने अपनी याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देकर सीएम सोरेन की जमानत रद्द करने की मांग की थी।
याचिका को जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच में सुनवाई के लिए सूचित किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत दी है। वे उसी शाम जेल से बाहर आए थे।