नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि एएसआई ने स्पष्ट किया है कि पूरा सर्वेक्षण बिना किसी खुदाई और संरचना को बिना नुकसान पहुंचाए पूरा होगा। ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कोर्ट का आदेश है कि सर्वे जारी रहेगा, इमारत की कोई खुदाई या क्षति नहीं होगी। सर्वेक्षण कार्य भवन को कोई नुकसान पहुंचाए बिना आयोजित होगा।
बता दें कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (एएसआइ) की टीम द्वारा ज्ञानवापी परिसर में शुक्रवार सुबह ही सर्वे शुरू हो गया था। परिसर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती थी। मौके पर डीएम एस राजलिंगम और पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन भी ज्ञानवापी पहुंच गए हैं। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया कि सभी लोग (एएसआई अधिकारियों सहित) वहां पहुंच गए हैं। सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
गौरतलब है कि ज्ञानवापी में सर्वे दस दिन से रुका हुआ है। एएसआई की 43 सदस्यीय टीम ने 24 जुलाई को सर्वे के लिए पहुंची थी। सुबह सात बजे सर्वे शुरू भी हो गया था, लेकिन दोपहर लगभग 12:30 बजे सर्वे पर रोक लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। उस दिन से अब तक 10 दिन सुप्रीम कोर्ट और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से ज्ञानवापी में सर्वे का काम रुका रहा। अब शुक्रवार को फिर सर्वे शुरू होगा। ज्ञात हो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) से वैज्ञानिक सर्वे कराने के वाराणसी जिला जज के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि जिला जज का सर्वेक्षण कराने का आदेश विधि सम्मत है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।