नई दिल्ली । दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए एनसीआर क्षेत्र के सभी राज्यों को कक्षा 12वीं तक की स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए।
न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरपी) के तहत प्रदूषण विरोधी प्रतिबंधों को लागू करने में देरी के लिए दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को फटकार लगाई है। गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि दिल्ली में दसवीं से निचली क्लास तक के छात्रों को फिजिकल क्लास से छूट दी गई है, सिर्फ ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि आज तो हम दिल्ली की बात करते हैं शुक्रवार को एनसीआर की बात करेंगे।
गोपाल शंकर ने आगे कहा, एनसीआर के कई शहरों नोएडा, गाजियाबाद आदि में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों के अभिभावक भी कोर्ट में मौजूद हैं। वो भी अपने बच्चों के लिए राहत चाहते हैं। गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि वैसे तो कोर्ट भी ऑनलाइन ही होनी चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है। बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण ने खतरनाक रूप ले चुका है। दो दिनों से तेज हवा चलने के बावजूद वायु गुणवत्ता सूचकांक 1200 के करीब पहुंच गया है। सोमवार सुबह के समय दिल्ली का औसत एक्यूआई 746 दर्ज किया गया है। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार शाम को राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर सभी छात्रों के लिए स्कूल बंद करने के आदेश दिए थे