नई दिल्ली । पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी के लिए एक बुरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ईडी की जांच को रोकने से मना कर दिया है। इसके बाद अब शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में ईडी अपनी जांच जारी रख सकती है। अभिषेक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं।
शिक्षक भर्ती घोटाले मामले की सुनवाई कर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, वह जांच को बाधित नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि, ईडी की जांच पर रोक नहीं लगाने के मामले में उच्च न्यायालय ने जो फैसला लिया था वह बिल्कुल सही है। ईडी अपनी जांच जारी रख सकती है, उसके पास कथित शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच करने का स्वतंत्र अधिकार है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत के समक्ष आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी है।
इसके पहले ईडी ने अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल के प्राथमिक विद्यालय नौकरी घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए 13 जून को जांच दल के अधिकारियों के समक्ष पेश होने को कहा था। वहीं 20 मई को सीबीआई ने मामले की जांच के सिलसिले में अभिषेक बनर्जी से 9 घंटे तक पूछताछ की थी। हालांकि 13 जून को पूछताछ के लिए उपस्थित होने को लेकर अभिषेक बनर्जी ने साफ इनकार कर दिया था, उन्होंने पंचायत चुनाव का हवाला देकर असमर्थता जाहिर की थी।
अभिषेक बनर्जी ने पूछताछ में राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था लेकिन उच्च न्यायालय ने बनर्जी को झटका देकर पूछताछ जारी रखने की मंजूरी दे दी थी। जैसे ही उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था उसके 24 घंटे के भीतर ही ईडी ने बनर्जी को समन भेज दिया था।