नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जैन की अंतरिम राहत जारी रखते हुए मामले पर सुनवाई 24 नवंबर तक टाल दी है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में की सुनवाई जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने की। 26 मई को कोर्ट ने जैन को सशर्त छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी।
कोर्ट ने कहा था कि सत्येंद्र मीडिया से बात नहीं करेंगे और बिना परमिशन दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद 9 अक्टूबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने अंतरिम जमानत 18 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। जैन 31 मई 2022 से हिरासत में थे। 6 अप्रैल 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मई 2023 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जहां से उन्हें 360 दिन बाद 42 दिन की जमानत मिली थी।