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15 साल पुराने वाहन का ‎फिर हो सकता है पांच साल के ‎लिए रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली । य‎दि आपका वाहन चलने में ठीक-ठाक है तो ‎फिर से पांच साल के ‎लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। आरटीओ में ऐसी व्यवस्था है। दरअसल इन दिनों दिल्ली-एनसीआर में 15 साल की उम्र पूरी कर चुके वाहनों को जब्त किया जा रहा है। परिवहन विभाग इन वाहनों को लेकर पूरी तरह सक्रिय है। हालांकि पुराने वाहनों को जब्त करने को लेकर एनजीटी की ओर से जो आदेश दिए गए हैं, उसका अध्ययन करने के लिए दिल्ली सरकार ने अभी वाहन जब्ती के अभियान पर बीते 20 दिन से रोक लगा रखी है।

नियम है कि पेट्रोल वाहन जो 15 साल पुराने हैं, वह स्क्रैप हो जाएंगे और सड़कों पर नहीं चलेंगे। वहीं डीजल वाहनों के लिए यह नियम 10 साल के बाद से ही लागू होता है। आपका वाहन दो पहिया हो या चार पहिया अगर उसे चलाते-चलाते 15 साल पूरे हो चुके हैं तो आरटीओ से उसका दोबारा रजिस्ट्रेशन हो सकता है। मोटरसाइकिल और कार सहित सभी गाड़ियों को खरीदने के बाद आरटीओ में 15 वर्ष के लिए ही रजिस्ट्रेशन किया जाता है। पंद्रह साल पूरे होने के बाद वाहनों का दोबारा पांच साल के लिए रजिस्ट्रेशन करने का नियम है।

य‎दि आपका वाहन चलने लायक हो और पांच सीटर से अधिक क्षमता का वाहन होने पर उसकी फिटनेस के बाद गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। मोटर साइकिल व कार के लिए रजिस्ट्रेशन निर्धारित फीस के साथ पांच वर्ष के लिए होता है। अगर रजिस्ट्रेशन कराने में देरी होती है तो प्रति माह के हिसाब से लेट फीस भी ली जाती है। इसके साथ ही पंद्रह वर्ष पूर्व गाड़ी खरीदते समय आरटीओ में जमा किए गए वन टाइम टैक्स का दस फीसद राशि ग्रीन टैक्स के समय दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने पर जमा करने का नियम है। दिल्ली-एनसीआर में कई तकनीकी खामियों के चलते 15 साल पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलवा लेने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है।

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