चंडीगढ़ : पंजाब राज्य में अनुसूचित जाति और पिछड़ी श्रेणियों के गरीब लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इसके सम्बन्ध में पंजाब राज्य के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री, डॉ. बलजीत कौर द्वारा भारत सरकार के सामाजिक न्याय, अधिकारिता मंत्री, श्री ए. नारायणस्वामी के साथ मीटिंग करके सैंटर स्पांसरड स्कीमों को राज्य में लागू करने सम्बन्धी चर्चा की गई।
मीटिंग के दौरान कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने पंजाब राज्य के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अधीन साल 2020-2021 और 2021-22 के लिए भारत सरकार की तरफ से 360 करोड़ रुपए की राशि जारी न करने का मामला भी उठाया गया और केंद्रीय मंत्री से अपील की कि यह राशि तुरंत जारी करवाई जाये। डॉ. बलजीत कौर ने केंद्रीय मंत्री के ध्यान में यह भी लाया कि वित्तीय साल 2022-23 के दौरान राज्य सरकार की तरफ से 260 करोड़ रुपए की माँग भारत सरकार से की गई है।
कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि अत्याचार रोकथाम एक्ट स्कीम को सफलता पहले लागू करने के लिए इस अधीन और राशि की माँग की गई। इसके इलावा अंतर जाति विवाह स्कीम को प्रोत्साहित करने के लिए इस राशि की सीमा 50 हज़ार से बढ़ा कर 2.50 लाख रुपए प्रति लाभार्थी करने का प्रस्ताव भी भारत सरकार के सम्मुख रखा गया है।
उपरोक्त के अलावा मंत्री द्वारा यह भी मुद्दा उठाया गया कि कई स्कीमों भारत सरकार की तरफ से चलाईं जा रही हैं, जिसमें आवेदकों के द्वारा अपने स्तर पर पोर्टल पर अप्लाई करके सीधे तौर ही लाभ प्राप्त कर लिया जाता है। इन प्रत्यक्ष तौर चलायी जा रही स्कीमों की जानकारी और लाभ ले चुके लाभार्थियों संबंधी राज्य सरकार के पास कोई जानकारी नहीं होती। इसलिए इन स्कीमों का रूट चैनल सीधे आवेदक की बजाय राज्य सरकार के द्वारा करने के लिए भारत सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा गया।
मीटिंग के दौरान सामाजिक न्याय अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जी. रमेश कुमार की तरफ से अत्याचार रोकथाम एक्ट को सुचारू ढंग से लागू करने के लिए नेशनल हेल्प लाईन नंबर 1989 को आम जनता के प्रयोग में जल्द लाने का भरोसा दिया गया। इस मीटिंग में सामाजिक न्याय अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग, के डायरैक्टर, जसप्रीत सिंह और डायरैक्टर-कम-संयुक्त सचिव राज बहादुर के इलावा विभाग के विभिन्न सीनियर अधिकारियों द्वारा हिस्सा लिया गया।