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दिल्ली को पानी न मिलने के दावे वाली याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज

चंडीगढ़- दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली को न्यायालय के आदेश के अनुसार पानी नहीं मिल रहा है और यह दिल्ली के लिए पानी से संबंधित एक महत्वपूर्ण और जरूरी मुद्दा है। कोर्ट के इस निर्णय से दिल्ली सरकार को भी बड़ा झटका लगा क्योंकि वह लगातार यह दावा कर रही थी कि हरियाणा सरकार द्वारा पानी की तय आपूर्ति नहीं की जा रही है। हालांकि, हरियाणा सरकार ने न्यायालय में स्पष्ट रूप से यह प्रस्तुत किया कि वह सभी समझौतों और न्यायालय के आदेशों के अनुरूप आवश्यक मात्रा में पानी की आपूर्ति कर रही है और इस संबंध में उसकी ओर से कोई भी कमी नहीं हुई है।

इस मुद्दे पर पिछले वर्ष जून में भी सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया था और तब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया था। हरियाणा सरकार की ओर से प्रस्तुत दलील में कहा गया कि मूल रिट याचिका पहले ही निपटाई जा चुकी है और अवमानना याचिका दाखिल किए जाने के समय से ही निरर्थक थी तथा आज भी निरर्थक है। यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दायर रिट याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही निपटा दिया था, जिसका आदेश इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।

हरियाणा सरकार की ओर से वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता लोकेश सिन्हल और आदित्य शर्मा ने दलील दी कि यह मामला कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और पूरी तरह निराधार होने के कारण इसे खारिज किया जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने आग्रह किया कि मुख्य अवमानना याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। इस पर न्यायालय ने आज के आवेदन को खारिज करते हुए निर्देश दिया कि अवमानना याचिका को अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

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