नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। केजरीवाल ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने निचली कोर्ट के कार्रवाई पर रोक लगाने से मना कर दिया । दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। केजरीवाल ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी है। केजरीवाल का कहना है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अथॉरिटी से आवश्यक मंजूरी ईडी ने नहीं ली थी। ऐसे में ट्रायल कोर्ट का चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश गलत है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को तय की है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी मिल चुकी है। कोर्ट ने इस पर ईडी को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अरविंद केजरीवाल फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।