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 क्या साईंबाबा संस्थान को गुप्त दान पर देना होगा टैक्स? हाईकोर्ट ने लिया अहम फैसला

मुंबई। शिरडी साईंबाबा संस्थान को बड़ी राहत मिली है। संस्थान को मिलने वाले गुप्त दान पर टैक्स लगाने को लेकर आयकर विभाग और संस्थान के बीच मुकदमा चल रहा था। इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि साईंबाबा संस्थान को गुप्त दान कर छूट के योग्य है। दरअसल शिरडी साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट एक धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट है। इसके चलते कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ट्रस्ट टैक्स छूट का पात्र है। न्यायधीश गिरीश कुलकर्णी और सोमशेखर सुंदरेशन की पीठ ने मंगलवार को फैसला सुनाया। बता दें कि आयकर विभाग ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के फैसले को चुनौती दी थी। इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने माना था कि साईंबाबा संस्थान गुप्त दान के लिए कर छूट का हकदार था।

इसे आयकर विभाग ने चुनौती दी थी। यह संगठन पश्चिमी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिरडी में श्री साईं बाबा के समाधि स्थल और उसके परिसर में स्थित अन्य सभी मंदिरों का संचालक और संचालक निकाय है। साल 2019 तक साईंबाबा ट्रस्ट को कुल 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम दान के रूप में मिली। इस पैसे का अधिकांश हिस्सा शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं पर खर्च किया गया था। कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट है कि यह एक धर्मार्थ संगठन है। वहीं आयकर विभाग ने कहा कि 2015 से 2019 के बीच ट्रस्ट को गुप्त दान के रूप में बड़ी रकम मिली थी। कहा गया कि इस रकम को टैक्स से छूट नहीं दी जा सकती।

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