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NIA की रेड में बाधा डालने वाले मामले में आप विधायक की मुश्किलें बढ़ीं, आरोप हुए तय

नई दिल्ली। एनआईए के छापे में बाधा डालने वाले मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने जामिया नगर निगम इलाके में 2020 में एनआईए की रेड के दौरान बाधा डालने के मामले में आरोप तय किया है। राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 186/189/353/506 के तहत आरोप तय किया है।

एनआईए के डीएसपी ने शिकायत में कहा था कि स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों ने जफर-उल-इस्लाम खान के चैरिटी अलायंस के परिसर में एनआईए के तलाशी अभियान में बाधा डाली। जब छापेमारी के लिए आई टीम कैंपस से निकलने लगी तो इस दौरान अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों ने टीम को जबरन रोका और बहस की।

बता दें कि मई 2024 में भी, अमानतुल्लाह खान को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तब नोएडा की एक कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के घर को कुर्क करने का आदेश दिया था। अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस के खिलाफ नोएडा में केस दर्ज हुआ था। अनस के खिलाफ पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट और अमानतुल्लाह के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा था।

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