नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया है। वहीं,इसके पहले सोमवार को ईडी मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज किया था। इसके बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में पिछली शराब नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने सिसोदिया की जमानत खारिज कर कहा कि सिसोदिया शक्तिशाली व्यक्ति हैं, अगर उन्हें जमानत मिलती है, तब वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। अदालत ने सिसोदिया की जमानत खारिज कर कहा कि सिसोदिया शक्तिशाली व्यक्ति हैं, अगर उन्हें जमानत मिलती है, तब वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर कहा, अदालत मामले की जांच के इस चरण में उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि उनकी रिहाई चल रही जांच पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है और प्रगति को गंभीर रूप से बाधित कर सकती है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले मंगलवार (23 मई) को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक जून तक के लिए बढ़ा दी थी। उन्हें आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया था।