नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम मशीन से 100 फीसदी मिलान कराने की मांग वाली पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की युगल पीठ ने अपने फैसले में कहा कि याचिका में दिए गए आधार पर विचार करने के बाद हमारा मानना है कि 26 अप्रैल के फैसले पर पुनर्विचार का कोई मामला नहीं बनता है। इस साल 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट और ईवीएम मशीन की पर्चियों का 100 फीसदी मिलान करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
इसके साथ ही याचिका में चुनाव को बैलट पेपर से कराए जाने की मांग की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। पुनर्विचार याचिका अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने पहले भी इस मुद्दे पर जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने अपनी पुनर्विचार याचिका में तर्क दिया था कि 26 अप्रैल के फैसले में गलतियां थीं जिसके बाद समीक्षा याचिका में कहा गया कि मतगणना हॉल की मौजूदा सीसीटीवी निगरानी तय करेगी कि वीवीपैट पर्चियों की गिनती में गड़बड़ी न हो।