HomeNational Newsसुप्रीम कोर्ट ने 65 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 65 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाने से किया इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए 65 फीसदी आरक्षण को रद्द कर दिया था। बिहार सरकार ने आरक्षण को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के सरकार के फैसले को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। पटना हाईकोर्ट की एकल खंडपीठ ने 20 जून को बिहार विधानसभा द्वारा 2023 में पारित संशोधनों को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि वह संविधान की शक्तियों से परे हैं और संविधान के समानता खंड का उल्लंघन करते हैं।

पिछले महीने पटना हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में राज्य सरकार द्वारा तय 65 फीसदी आरक्षण की सीमा को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने मार्च में राज्य में सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़े, अत्यंत पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोटा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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