नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने झारखंड में कथित भूमि घोटाले से संबंधित धन शोधन के आरोप में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर शुक्रवार को ईडी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता की पीठ ने यह आदेश पारित करते हुए इस मामले को अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि इस बीच झारखंड उच्च न्यायालय चाहे तो कोई आदेश पारित कर सकता है।
न्यायमूर्ति खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आज पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने 24 अप्रैल को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता श्री सोरेन का पक्ष रखते हुए उनकी ओर अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया था। सिब्बल ने पीठ के समक्ष विशेष उल्लेख के दौरान कहा था कि इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय ने 27 और 28 फरवरी को सुनवाई की थी, लेकिन अभी तक (24 अप्रैल) कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। पीठ के समक्ष उन्होंने कहा था कि उच्च न्यायालय के आदेश पारित कराने में देरी का मतलब यह होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव के दौरान जेल में ही रहेंगे।