चंडीगढ़ : डेरा प्रमुख राम रहीम (Dera chief Ram Rahim) के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा राम रहीम को हरियाणा सरकार से मिली पैरोल को चुनौती दी गई है हालांकि, हरियाणा सरकार निर्धारित नियमों के तहत पैरोल देने का हवाला दे चुकी है।
हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई के लिए 6 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा दायर याचिका में डेरा प्रमुख राम रहीम समेत हरियाणा सरकार व अन्यों को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 20 जनवरी को रोहतक आयुक्त द्वारा राम रहीम को 40 दिन की पैरोल देने के आदेश को हरियाणा सदाचार कैदी अधिनियम 2022 की धारा-11 के प्रावधान के खिलाफ बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई थी।