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सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी ने अडाणी ग्रुप को दी क्लीन चिट

नई दिल्ली । हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई कमेटी से अडाणी समूह को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट ने अडाणी ग्रुप को क्लीन चिट देकर कहा कि पहली नजर में किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है और सेबी को कीमतों में बदलाव की पूरी जानकारी थी। समिति की रिपोर्ट शुक्रवार को सार्वजनिक हुई जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अडाणी ग्रुप ने शेयरों की कीमतों को किसी भी तरह प्रभावित नहीं किया।

कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, अडाणी ग्रुप की कंपनियों में गैरकानूनी तरीके से किए गए निवेश के सबूत भी नहीं मिले हैं, संबंधित पार्टी से निवेश में किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।दरअसल हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को 2023 को रिपोर्ट जारी कर अडाणी ग्रुप की कंपनियों को ओवरवैल्यूड बताकर अकाउंट्स में हेरफेर का आरोप लगाया था। हालांकि, हिंडनबर्ग के आरोपों को अडाणी ग्रुप ने खारिज कर दिया था लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर जमकर बवाल मचाया और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट जांच के लिए एक विशेष कमेटी गठित की थी। अब इस कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि अडाणी समूह ने सभी लाभकारी मालिकों के नाम का खुलासा किया है।सेबी ने भी अडाणी समूह की ओर से दी गई जानकारी को गलत नहीं बताया है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी के मुताबिक, अडाणी समूह ने न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग को लेकर भी कानून का पालन किया है।

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