नई दिल्ली । यौन दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने स्वास्थ्य आधार पर दुष्कर्म मामले में सजा निलंबित करने की आसाराम बापू की याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को पुलिस हिरासत में महाराष्ट्र के अस्पताल में इलाज कराने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। आसाराम ने महाराष्ट्र में पुलिस हिरासत में आयुर्वेदिक इलाज कराने की भी मांग की थी, जिसपर कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट जाने को कह दिया।
बता दें कि ये पहली दफा नहीं है जब आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, इसके पहले भी शीर्ष अदालत से आसाराम को झटका लगा है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बापू की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल, हाईकोर्ट ने सजा के निलंबन के लिए उनके चौथे आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अगर आसाराम को पुलिस हिरासत के बजाय अपनी मर्जी से इलाज कराने की अनुमति दी गई तब कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता की फैन फॉलोइंग को देखते हुए, हमारा विचार है कि उन्हें पुलिस हिरासत में ही अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी जाए।