अहमदाबाद । अहमदबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिकाओं को खारिज कर दिया। दरअसल, आम आदमी पार्टी के इन वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर कथित तौर पर टिप्पणी की थी। इसके बाद इनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया। दोनों नेताओं ने इस मामले में अपने खिलाफ जारी समन को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।
केजरीवाल और सिंह ने अपनी याचिकाओं में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में एक निचली अदालत के समन और समन के खिलाफ उनकी पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज करने के सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। समन को रद्द करने की मांग करते हुए दोनों नेताओं ने कहा था कि गुजरात विश्वविद्यालय मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष मानहानि का मामला दायर नहीं कर सकता है और इसके बजाय उसे सत्र अदालत जाना चाहिए। अर्जियां खारिज करते हुए न्यायमूर्ति हसमुख सुथार ने आप के दोनों नेताओं को निचली अदालत के समक्ष अपनी दलीलें पेश करने का निर्देश दिया।