चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने जालंधर लोक सभा सीट के लिए हो रहे उप-चुनाव के कारण इस हलके में स्थित सरकारी दफ्तरों, बोर्डों/कारपोरेशनों और सरकारी शैक्षिक अदारों में 10 मई, 2023 को स्थानीय छुट्टी घोषित की है। पंजाब सरकार की तरफ से नैगोशीएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट-1881 के अंतर्गत भी यह छुट्टी ऐलानी गई है।
पंजाब सरकार द्वारा इस सम्बन्धी जारी नोटिफिकेशन अनुसार यदि कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी जालंधर लोक सभा हलके का वोटर है और पंजाब राज्य के सरकारी दफ्तरों, बोर्डों/कारपोरेशनों और सरकारी शैक्षिक अदारों में काम करता है तो वोट डालने के लिए अपना वोटर कार्ड पेश करके सम्बन्धित अथॉरिटी से तारीख़ 10 मई, 2023 (बुधवार) की विशेष छुट्टी ले सकता है।
यह छुट्टी अधिकारी/ कर्मचारियों के छुट्टियों के खाते में से नहीं काटी जायेगी। इसके साथ ही जालंधर लोक सभा हलके में जन प्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 की धारा 135-बी की उप धारा 1 की प्रोवीजन अनुसार (किसी कारोबार, व्यापार, औद्योगिक इकाई या किसी अन्य अदारे में काम करने वाले सभी व्यक्तियों के सम्बन्ध में) तारीख़ 10 मई, 2023 (बुधवार) को वेतन सहित (पेड) छुट्टी घोषित की गई है।