नई दिल्ली। कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 5 फरवरी की तारीख तय की है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.एन.वी. भट्टी की पीठ मामले में सुनवाई कर सिंह को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को नोटिस जारी कर केंद्र तथा ईडी से सिंह द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता को संबंधित क्षेत्राधिकार वाली अदालत के समक्ष नियमित जमानत याचिका दाखिल करने की छूट दी थी। इस बीच, राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने आप सांसद द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी और अगली सुनवाई 12 दिसंबर के लिए निर्धारित की थी। इससे पहले, ईडी ने कथित तौर पर मामले में सिंह के खिलाफ 60 पेज का पूरक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और आरोपियों की मदद करने में शामिल थे। केंद्रीय एजेंसी ने 4 अक्टूबर को नॉर्थ एवेन्यू इलाके में सिंह के आवास पर तलाशी लेने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।