चंडीगढ़ : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) के आदेश के बावजूद पंजाब सरकार ने 3 साल से प्राइवेट कॉलेजों की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप (post matric scholarship) का बकाया जारी नहीं किया है, जिस पर कोर्ट ने पंजाब सरकार(Punjab government) की आलोचना की है। याचिकाकर्ता के वकील समीर सचदेवा के मुताबिक, सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में ऑडिट पूरा नहीं हुआ है, इसलिए स्कॉलरशिप जारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि ऑडिट पूरा होते ही छात्रवृत्ति जारी कर दी जाएगी।
सरकार के जवाब पर कोर्ट ने वकील और सरकार को 2017 से 2020 तक के तीन साल के लिए कुल छात्रवृत्ति का 40 प्रतिशत (1,084 करोड़ रुपये) यानी करीब 400 करोड़ रुपये 25 मई तक जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर आदेशों का पालन नहीं हुआ तो अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव को कोर्ट में हाजिर होना होगा।
याचिकाकर्ता पक्ष द्वारा दायर अवमानना याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने उक्त वर्षों के निजी कॉलेजों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि पंजाब सरकार को जारी कर दी है, लेकिन पंजाब सरकार उक्त राशि का वितरण नहीं कर रही है. कोर्ट ने इस मामले में सरकार और मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।