HomePunjabबठिंडा कत्ल कांड : पंजाब पुलिस ने 72 घंटों के अंदर शूटर...

बठिंडा कत्ल कांड : पंजाब पुलिस ने 72 घंटों के अंदर शूटर किया काबू

चंडीगढ़/ एस.ए.एस.नगर : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर पंजाब को अपराध मुक्त राज्य बनाने के लिए शुरु की मुहिम के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने बुधवार को बठिंडा के बलटाना में होटल ग्रैंड विस्टा में एक संक्षिप्त मुकाबले के बाद, बठिंडा के कुलचों की दुकान के मालिक के कत्ल केस सम्बन्धी मुख्य शूटर सहित तीन व्यक्तियों को गिरफ़्तार कर लिया है। रोपड़ रेंज के इंस्पेक्टर जनरल गुरप्रीत सिंह भुल्लर, जो एस. एस. पी. एस. ए. एस. नगर, डाः सन्दीप गर्ग के साथ एक प्रैस कान्फ़्रेंस को संबोधन कर रहे थे, ने बताया कि गोली मारने वाले की पहचान भीखी, मानसा के रहने वाले लवजीत सिंह के तौर पर हुयी है, जबकि उसके दो साथियों की पहचान परमजीत सिंह और कमलजीत सिंह दोनों निवासी मानसा के तौर पर हुई है। पुलिस टीमों ने इनके कब्जे से .30 बोर के दो पिस्तौलों समेत जिंदा कारतूस भी बरामद किये हैं।

प्राप्त जानकारी अनुसार शनिवार को एक कुलचा दुकान के मालिक हरजिन्दर सिंह उर्फ मेला को दो अज्ञात व्यक्तियों ने उस समय गोलियाँ मार कर कत्ल कर दिया जब वह अपनी दुकान के बाहर कुर्सी पर बैठा था। इस सम्बन्धी थाना कोतवाली बठिंडा में आइपीसी की धारा 302 और 120 बी और हथियार एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत एफआईआर नंबर 184 तारीख़ 28/ 10/ 23 को पहले ही केस दर्ज किया गया था। आईजीपी गुरप्रीत भुल्लर ने बताया कि बलटाना के एक होटल में छिपे हुए बठिंडा कत्ल कांड के साथ सम्बन्धित दोषियों के बारे पुख़ता सूचना के बाद, स्टेट स्पैशल आपरेशन सेल (एसएसओसी) मोहाली की पुलिस टीमों और ज़िला एस. ए. एस. नगर पुलिस ने बलटाना के एक होटल ग्रैंड विस्टा में दोषियों का सुराग ढूढंने में कामयाबी हासिल की। जब पुलिस टीमों ने होटल को घेर लिया तो एक दोषी ने पुलिस पार्टी पर गोलियाँ चलानी शुरू कर दीं, जिस कारण पुलिस टीम का नेतृत्व कर रहे डीएसपी पवन कुमार ज़ख्मी हो गए।

उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों ने भी आत्म-रक्षा में जवाबी गोलीबारी की, जिस दौरान दोषी लवजीत सिंह की दाहिनी टांग में भी गोली लगी। उन्होंने बताया कि ज़ख़्मी डीएसपी पवन कुमार और मुलजिम लवजीत को इलाज के लिए अस्पताल दाखि़ल करवाया गया है।एसएसपी सन्दीप गर्ग ने बताया कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि मुलजिम, जिन्होंने हरजिन्दर मेला के कत्ल की ज़िम्मेदारी भी ली थी, अर्श डल्ला गिरोह के मैंबर हैं। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्धी आगे जांच जारी है। इस संबंधी एक नयीं मामला एफआईआर नं. 321 तारीख़ 01/ 11/ 2023 को आई. पी. सी. की धारा 307, 353, 186 और 34 और हथियार एक्ट की धारा 25 के अधीन थाना ज़ीरकपुर में केस दर्ज किया गया है।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments