चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के बाद चुने गए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिये जाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 14 नवंबर तक स्थगित कर दी। अदालत का कहना है कि ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में चल रहा है अत: उस फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए।
जानकारी अनुसार पंजाब में भर्ती प्रक्रिया के बाद चुने गए 5994 एलीमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग (ई.टी.टी.) को नियुक्ति पत्र देने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने कहा कि ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया था, जिसके बाद संवैधानिक पीठ स्थापित की गई थी। इस मामले की सुनवाई 18 जुलाई को की गई थी और फैसला सुरक्षित रखा गया।
अदालत ने कहा कि उक्त फैसले का अभी इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में मौजूदा याचिका पर फैसला नहीं लिया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई को 14 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। अदालत के दिशा-निर्देशों के बाद सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया कि निर्धारित तारीख तक सरकार चुने गए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र नहीं देगी। मामले के याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा है, जिस पर फैसला आना बाकी है।