जोधपुर । नाबालिग से रेप मामले में सजायाफ्ता आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। बुधवार को उसकी अर्जी पर सुनवाई हुई। करीब आधे घंटे तक बहस चली, जिसमें सरकारी अधिवक्ता ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट की प्रवचन नहीं करने की शर्त का उल्लंघन किया है। अब इस मामले में 7 अप्रैल को सुनवाई होगी।
वहीं, आसाराम के वकील ने कहा कि किसी भी शर्त का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। इससे पहले कोर्ट ने आसाराम को पूर्व में दी गई अंतरिम जमानत के दौरान लिए गए ट्रीटमेंट से जुड़ी पूरी जानकारी भी ली और भविष्य में इसकी जरूरत के बारे में भी पूछा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आसाराम की ओर से शर्तों के उल्लंघन को लेकर जवाबी शपथ पत्र पेश करने को कहा है।